जयपुर मेट्रो- प्रथम की एडीजे कोर्ट-4 ने फेसबुक प र रिवाल्वर के साथ फोटो अपलोड करने पर आम्र्म्स एक्ट की धारा 5/27 व 7/27 में दर्ज केस में आरोपी रोहन शर्मा को आरोप मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी से कोई हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। फेसबुक पर केवल फोटो अपलोड करने से प्रथम दृष्टया ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है जिससे साबित हो कि आरोपी के फोटो से कोई भय पैदा हुआ हो और उससे कोई व्यक्ति, राज्य के खिलाफ लोक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए प्रेरित हुआ हो। ऐसे में आरोपी को आरोप मुक्त करना उचित होगा। अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी ने आरोपी से कोई हथियार बरामद नहीं किया और ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं दिया जिसमें तथाकथित हथियार दिखाकर किसी व्यक्ति को डराया या धमकाया हो। अनुसंधान अधिकारी ने किसी स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए और ना उन्हें ऐसी कोई शिकायत मिली थी कि आरोपी ने किसी को डराया या धमकाया। उसने आरोपी को झूठा फसाने के लिए उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे और इस आधार पर ही 15 दिसंबर 2019 को झूठी शिकायत बनाई गई। आरोपी के खिलाफ ऐसा को अपराध नहीं है...
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